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Bhadohi News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को तीन साल की सजा

Fri, 21 Aug 2026 01:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:02 AM IST
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Two convicts sentenced to three years under the Gangster Act
ज्ञानपुर। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर के दो दोषियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार जर्माने की सजा सुनाई। दुर्गागंज पुलिस ने 28 मार्च 2019 को मुखबीर की सूचना पर एक संगठित आपराधिक गैंग का खुलासा किया था। इस गैंग का लीडर सुरेश केशरवानी और सक्रिय सदस्य कमलेश जो मूल रूप से जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। कोर्ट ने दोषी मानते हुए दोषी सुरेश केशरवानी निवासी तिलकट, सरांयममरेज प्रयागराज और कमलेश निवासी संसारीपुर प्रयागराज को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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