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Farrukhabad News: किशोरी के अपहर्ता को सात वर्ष का कठोर कारावास
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने करीब नौ वर्ष पुराने किशोरी के अपहरण व पॉक्सो के मामले में दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाना कंपिल क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 दिसंबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 10 दिसंबर 2017 की शाम करीब 4 बजे उनकी 14 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गांव के पास खेत में गई थी। वहां से गांव का ही एक युवक उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। 11 दिन बाद किशोरी को कायमगंज रेलवे स्टेशन से बरामद किया।
विवेचना के दौरान घटना में गांव हकीकतपुर निवासी भोला उर्फ देवेंद्र सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने भोला उर्फ देवेंद्र सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने भोला को 18 अगस्त को दोषी करार दिया था।
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थाना कंपिल क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 दिसंबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 10 दिसंबर 2017 की शाम करीब 4 बजे उनकी 14 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गांव के पास खेत में गई थी। वहां से गांव का ही एक युवक उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। 11 दिन बाद किशोरी को कायमगंज रेलवे स्टेशन से बरामद किया।
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विवेचना के दौरान घटना में गांव हकीकतपुर निवासी भोला उर्फ देवेंद्र सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने भोला उर्फ देवेंद्र सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने भोला को 18 अगस्त को दोषी करार दिया था।
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