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डूबने से मौत होने पर एसडीएम की तय होगी जवाबदेही : डीएम
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गाजीपुर। जनपद में नदी, तालाब व अन्य जलाशयों में डूबने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर डीएम अनुपम शुक्ला ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिए कि सभी तहसीलों के एसडीएम अपने क्षेत्र में नदी, तालाब व अन्य जलाशयों के पास चेतावनी बोर्ड, वाटर फ्लोटिंग बैरियर, बैरिकेडिंग व चेन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर व्यवस्था में कमी व लापरवाही से किसी की डूबने से मौत होती है, तो संबंधित तहसील के एसडीएम की जवाबदेही होगी।
डीएम ने कहा कि निर्देशित किया है कि निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। संबंधित अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सत्यापन करें तथा की गई कार्रवाई की तहसीलवार अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी संवेदनशील एवं दुर्घटना बाहुल्य घाटों-स्थलों को चिह्नित करते हुए चेन बैरियर, फ्लोटिंग बैरियर अथवा अन्य उपयुक्त सुरक्षा अवरोध लगाने की कार्रवाई प्रत्येक दशा में 15 दिन के अंदर की जाए। आवश्यक धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत तथा आपदा राहत कोष से नियमानुसार उपलब्धता के आधार पर व्यय की जा सकती है।
प्रमुख एवं संवेदनशील घाटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोर रहें तैनात
जनपद के सभी प्रमुख एवं संवेदनशील घाटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। संबंधित गोताखोरों के नाम, मोबाइल नंबर एवं उपलब्धता का तहसीलवार विवरण तैयार कर रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। सभी दुर्घटना बाहुल्य घाटों एवं तालाबों के किनारे लाल रंग के स्पष्ट एवं बड़े आकार के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। बोर्ड पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, पानी में अधिक गहराई तक जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा आवश्यकतानुसार अन्य सुरक्षा संबंधी चेतावनियां स्पष्ट रूप से अंकित कराई जाएं।
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डीएम ने कहा कि निर्देशित किया है कि निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। संबंधित अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सत्यापन करें तथा की गई कार्रवाई की तहसीलवार अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी संवेदनशील एवं दुर्घटना बाहुल्य घाटों-स्थलों को चिह्नित करते हुए चेन बैरियर, फ्लोटिंग बैरियर अथवा अन्य उपयुक्त सुरक्षा अवरोध लगाने की कार्रवाई प्रत्येक दशा में 15 दिन के अंदर की जाए। आवश्यक धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत तथा आपदा राहत कोष से नियमानुसार उपलब्धता के आधार पर व्यय की जा सकती है।
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प्रमुख एवं संवेदनशील घाटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोर रहें तैनात
जनपद के सभी प्रमुख एवं संवेदनशील घाटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। संबंधित गोताखोरों के नाम, मोबाइल नंबर एवं उपलब्धता का तहसीलवार विवरण तैयार कर रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। सभी दुर्घटना बाहुल्य घाटों एवं तालाबों के किनारे लाल रंग के स्पष्ट एवं बड़े आकार के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। बोर्ड पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, पानी में अधिक गहराई तक जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा आवश्यकतानुसार अन्य सुरक्षा संबंधी चेतावनियां स्पष्ट रूप से अंकित कराई जाएं।
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