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Chitrakoot News: छेड़छाड़ में बयान से मुकरी पीड़िता, आरोपी बरी

Mon, 24 Aug 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 24 Aug 2026 12:13 AM IST
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Victim retracts statement in molestation case, accused acquitted
चित्रकूट। छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयान बदल दिया। बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी सतेंद्र कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
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यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने सुनाया। मामला मऊ थाना क्षेत्र से संबंधित है। एक गांव निवासी महिला 11 मार्च की शाम साढ़े सात बजे नल पर पानी भरने गई थी। तभी गांव के सतेंद्र ने हाथ पकड़कर अपने घर की ओर खींच लिया था। शोर मचाने पर उसकी बड़ी बहन आ गई तो आरोपी वहां से भाग निकला था। आरोप था कि आरोपी एक महीने से रास्ते में छेड़ता था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। बोली कि पानी भरने के लिए कहासुनी हुई थी। धारा 164 का बयान पुलिस व घरवालों के सिखाने पर दिया था। घरवालों व गांव वालों के कहने पर गुस्से में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने हाईस्कूल प्रमाण पत्र से माना कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।
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कोषागार घोटाले में वृद्धा की द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
चित्रकूट। कोषागार में हुए 43.13 करोड़ के पेंशन घोटाले में आरोपी 70 वर्षीय राजकुमारी मौर्या को अदालत से झटका लगा है। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने उसकी द्वितीय अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी की शिकायत पर 17 अक्तूबर 2025 को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ऑडिट में खुलासा हुआ था कि 2018 से 2025 के बीच 93 फर्जी पेंशनरों के नाम पर 43 करोड़ 13 लाख रुपये का गबन किया गया। आरोप है कि भंभेट निवासी पेंशनर राजकुमारी ने कोषागार कर्मचारियों से मिलकर एक जुलाई 2023 से 27 जनवरी 2025 के बीच चार किस्तों में 19.34 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए।
इस मामले में अधिवक्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अशिक्षित बुजुर्ग है और उन्हें फंसाया गया है। अदालत ने कहा कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, अग्रिम जमानत भ्रष्ट आचरण के आरोपियों के लिए नहीं है। (संवाद)
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मारपीट में चार को अग्रिम जमानत
चित्रकूट। मारपीट के मामले में सत्र न्यायाधीश शेषमणि की कोर्ट ने चार आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की धनराशि पर रिहाई का आदेश दिया। यह मामला मऊ थाना क्षेत्र से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार 19 जनवरी 2025 को वादी गंगा ने अपने भाई सुरेंद्र और पप्पू की पिटाई करने का आरोप वर्ष पूरा निवासी अभिनन्दन, उसके पुत्र दिनेश, अजय और पोते नितिन पर लगाया था। बचाव में आई बहन अर्चना से भी मारपीट की गई थी। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

इस मामले में आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में कोर्ट ने बयान और साक्ष्य के आधार पर अभिनंदन, दिनेश, अजय और नितिन की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की। (संवाद)
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